व्यापारी अथवा परिवार कोरोना संक्रमित होने पर अब दुकान नहीं खोल सकेगा डीएम का आदेश
जौनपुर। प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने बन्द करने की वर्तमान समय सारणी से परेशान व्यापारियों की मांग पर व्यापार मण्डल के लोगों ने जिलाधिकारी से वार्ता किया और जनपद में दुकानों को खोलने बन्द करने के समय में बदलाव का आग्रह करते हुए 01 घण्टे बढ़ा देने की मांग किया तथा चश्में की दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी जाये, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारियों की मांगो पर विचार की निर्णय लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापार मण्डल के पदाधिकारी दुकानदारों को बताये कि यदि कोई भी दुकानदार सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करेंगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने चाय के दुकानदारों को निर्देश दिया कि 10 से 05 बजे के बीच ही दुकान खोले। होटल/रेस्टोरेन्ट के मालिकों को निर्देश दिया है कि 05 बजे के बाद होम डिलीवरी कर सकते है। जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी डा0 सुनील कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करायें कि ऐसे दुकानदार जिनके घर का कोई भी सदस्य कोरोना पाजिटिव हो अपनी दुकान न खोलने पाये। उन्होंने कहा कि टीम बनकर जाॅच करें की कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर न निकले। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया है कि कोविड-19 कोे दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक स्थलों पर न जाकर अपने घरों में ही पूजा/पाठ करे तथा मास्क एवं 2 गंज की दूरी का पालन करें तथा सेनेटाइजर का प्रयोग अवश्य करे।
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