लाक डाऊन तीन को लेकर जारी हुईं गाईड लाईन, जाने क्या क्या खुलेगा
लखनऊ: देश में तीसरी बार लाकडाउन बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर से कुछ रियायत देने की घोषणा की है। आज से लाकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद कल से इसका तीसरा चरण प्रारम्भ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई बैठक के बाद मुख्यसचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइन्स जारी की।
जिसके अनुसार अलग अलग जोनों में बांटे गए नगरों के अनुसार व्यवस्था की गयी है। रेड जोन आरेन्ज जोन और ग्रीन जोन में बांटे गए शहरों में निम्नवत व्यवस्था रहेगी।
रेड जोन
रेड जोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।
गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा।
कंटेन्मेंट जोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे।
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे।
रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। बाकी जोन में चल सकेंगी।
रेड जोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी।
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी।
रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे।
श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा।
10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। अगर ज्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी जरूरी है।
लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी।
कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या धिक्तम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की अपडी सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं। ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी।
शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साईट पर ही मजदूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की जरूरत न पड़े।
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्य होगा।
ऑरेंज जोन
ऑरेंज जोन में कंटेन्मेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी।
टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। श्रइन वाहनों की अनुमति है, उनका अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा।
ग्रीन जोन
रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे। ये नियम सभी जोन में लागू होगा।
बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा।
बसों और टैक्सियों को सिर्फ जिले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी।
सभी जोन के लिए लागू नियम
समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे।
माल वस्तुओं एवं खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा।
केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।
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