जनपद जौनपुर में धारा 144 की तिथि बढ़ - एडीएम राम प्रकाश


      जौनपुर । जनपद में कोरोना वायरस को रोकने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट रामप्रकाश द्वारा तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशो तक धारा 144 लागू की गयी है। उन्होंने बताया है कि जनपद ऑरेंज जोन में है, अतः ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल लागू रहेगा, हॉट-स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेगी, समस्त धार्मिक/पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बंद रहेंगे, धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेगें। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, थिएटर आदि स्थान जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजारों एंव प्रदर्शनी पूर्णतया निषिद्व रहेगी। गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक निषिद्ध रहेगा। पूर्व में अनुमति की गई औद्योगिक गतिविधियां एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण की गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए (दो गज की दूरी) समस्त दुकानों के खुलने की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निकायों की सीमा के अंदर समस्त मॉल, मार्केट कांप्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकाने पूर्व की भांति खुली रहेगी। शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समस्त एकल दुकानें  (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की शर्त पर रहेगी। जनपद में केवल ऐसे व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी जिन्हें पास जारी किया गया हो, इसमें अधिकतम दो यात्री ड्राइवर के अतिरिक्त अनुमन्य रहेंगे। सभी को घर से बाहर निकलने एवं सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर/मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। शादी संबंधी आयोजनों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। गुटका, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। कार्यालयों में कार्यस्थल पर फेस कवर /मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिसर में प्रवेश /निकासी पर हैंडवाश तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा परिसर का निरंतर सेनिटाइजेशन किया जाए। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी कार्मिक आरोग्य सेतु एप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेगे तथा नागरिक भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेगें। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। मॉल/वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी शामिल है के परिवहन की पूर्ण अनुमति रहेगी, शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार चलती रहेगी। जनपदीय एवं अर्न्तजनपदीय बस परिवहन की अनुमति नही होगी। केवल एसे व्यक्ति वाहनों का अन्तर््ाजनपदीय परिचालन जिन्हे इस हेतु अनुमति प्रदान की गयी हो चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर) के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है बिना अनुमति की किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा से बिना अनुमति बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णता मनाही रहेगी। उपरोक्तानुसार मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयो, गैस, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, फल/सब्जी/दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले एवं गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों एवं पशुओं को चारा ले जाने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। विदेशों से अन्य राज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे स्वयं को अपने घर में ही क्वॉरेंटाइन करें एवं इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों एवं थाने तथा मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर के कोविड-19 कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05452- 260501/ 566 पर दूरभाष के माध्यम से जनपद में आते ही देना सुनिश्चित करे.।
         चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार, (पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल)। कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन, उर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेंटर) नगर विकास, खाद एवं रसद (फल/सब्जी/ दूध/डेयरी/किराना/पेयजल), आपदा एवं राहत/राज्य संपत्ति विभाग, सूचना जनसंपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन/सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है।
            लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा.द.वि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनपद की सीमाओं के अंतर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो/समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा यह आदेश उन समस्त व्यक्तियों को संबोधित किए जाते हैं जो सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में निवास करेंगे अथवा आवागमन करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भा. द.वि. की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा चूंकि समय कम है अतः आपात्तिक परिस्थितियों एवं लोक परिशान्ति के के हित में आदेश के क्रियान्वयन की तात्कालिकता के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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