उज्वला योजना का गैस सिलेंडर की काला बाजारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज


  जौनपुर।   जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में 01 अप्रैल 2020 को उप जिलाधिकारी मडि़याहूं को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जयप्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकासखंड रामनगर के घर पर अवैध सिलेंडर रखे हुए हैं। जिस पर उप जिलाधिकारी मडि़याहूं, क्षेत्राधिकारी मडि़याहूं  (आपूर्ति निरीक्षक) सुशील कुमार पांडे व (आपूर्ति निरीक्षक) दिनेश कुमार पथिक द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान छानबीन करने पर घर के अंदर 28 भरे एवं 01 खाली घरेलू गैस सिलेंडर व 37 चूल्हे रखे हुए पाए गए । जांच एवं बयान से स्पष्ट होता है कि जयप्रकाश गुप्ता पुत्र ताराचंद गुप्ता निवासी ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकासखंड रामनगर द्वारा उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के अंतर्गत प्राप्त घरेलू गैस सिलेंडर एवं चूल्हे जो ग्राहकों के पास होना चाहिए थे उसको अनुचित लाभ के उद्देश्य अनाधिकृत रूप से अवैध कालाबाजारी की जा रही थी जो द्रवित पेट्रोलियम विनियम गैस (प्रदाय एवं विनियम) 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जयप्रकाश गुप्ता पुत्र ताराचंद गुप्ता के उपरोक्त गंभीर अनियमितता के क्रम में उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज  करा दी गयी है।

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